चंपावत में राशन कार्ड के अपात्रो के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के : जिला पूर्ति अधिकारी ने दिए निर्देश
टनकपुर/ जनपद चंपावत में राशन कार्डों के सत्यापन के लिए अभियान शुरू किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना और उत्तराखंड राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत जारी राशन कार्डों की जांच की जाएगी। अपात्र पाए जाने पर राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे। और उनसे विभाग में कार्ड जमा करने को कहा गया है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें चंपावत जिले में अनाधिकृत तरीके से बने राशन कार्ड की जांच के लिए अभियान शुरू हो गया है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं उत्तराखंड राज्य खाद्य योजना के तहत जारी राशन कार्ड पर यूनिट का सर्वेक्षण सत्यापन व जांच की जाएगी।
तथा अपात्रो के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे। विभाग ने अपात्र लोगों से स्वयं राशन कार्ड विभाग में जमा करने को कहा है। जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट ने बताया कि यह सत्यापन कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। सत्यापन के दौरान अपात्र पाए गए परिवारो के राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे और पात्र तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी एवं सहायक पंचायत विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में खाद्य पूर्ति निरीक्षक एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पंचायत द्वारा संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसे उपभोक्ता जिनकी आर्थिक स्थिति अब सुदृढ हो चुकी है। जिनकी मासिक आय 15000 रुपए से अधिक है। या परिवार में कोई सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत है। या कोई अन्य व्यवसाय कर रहा है। वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपात्र माने जाएंगे। इसी प्रकार जिन परिवारों की वार्षिक आय 5 लाख से अधिक है वह उत्तराखंड राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत अपात्र की श्रेणी में आएंगे। उन्होंने अपात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड ग्राम विकास अधिकारी खंड विकास अधिकारी पूर्ति निरीक्षक कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय चंपावत में जमा करा दें। सत्यापन के दौरान अपात्र पाए जाने पर उनके विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानून कारवाई की जाएगी।
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